अबकी बार, अप्रैल से ही शुरू कर दें टैक्स प्लान

अंत भला, तो सब भला, कहावत तो आपने भी सुनी होगी। लेकिन, हर मामले में ये जुमला सही नहीं बैठता है। मसलन, इनकम टैक्स, निवेश, फाइनेंस की बात करें तो जितना जल्दी आप इसकी अहमियत समझ जाएं, जितना जल्दी इससे जुड़े काम शुरू कर दें, उतना ही बेहतर होगा।
अब इनकम टैक्स और इन्वेस्टमेंट का ही उदाहरण लीजिए। हममें से कई लोग कारोबारी साल के आखिरी तीन महीने यानी जनवरी-फरवरी-मार्च में ही इस बारे में सोचते हैं, जबकि अगर पहले महीने यानी अप्रैल से इस पर काम शुरू कर दें, तो जिंदगी ज्यादा आसान बन जाती है। इनकम टैक्स के दायरे में आने वालों को तो इससे बचने के लिए कभी न कभी टैक्स छूट वाले निवेश इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना ही होगा, चाहे कारोबारी साल के शुरू में लगाएं या फिर आखिरी में।
अगर कारोबारी साल के शुरू में पैसा लगाएंगे तो उसके कई फायदे हो सकते हैं। मसलन, आप 1 साल से लेकर लंबी अवधि तक का लक्ष्य बनाकर निवेश योजना पर काम कर सकते हैं। टैक्स छूट के साथ-साथ बेहतर रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाने का आपके पास पर्याप्त वक्त होगा। इसके अलावा आप सालभर के खर्च प्रबंधन के बारे में भी सटीक योजना बना सकते हैं।
आखिरी तीन महीने में अगर सिर्फ टैक्स बचाने के इरादे से निवेश करेंगे तो एक तो एक साथ काफी बड़ा बोझ आ जाएगा आपके ऊपर। आपको जरूरी खर्चों में भी कटौती करनी पड़ सकती है अन्यथा टैक्स तो कटेगा ही कटेगा। इसके अलावा जल्दबाजी में हो सकता है कम रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट में आपको निवेश करना पड़ जाए। इससे टैक्स की बचत तो होगी लेकिन शानदार रिटर्न, जो कि दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मिल सकते थे, से आप वंचित रह सकते हैं।
आम बजट 2015-16 के  प्रस्ताव के मुताबिक, अगर आपकी उम्र 60 साल तक है तो आप करीब 10 लाख रुपए तक इनकम टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, बजट पेश करते समय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 4 लाख 44 हजार 200 रुपए की टैक्स छूट की बात कही थी।
चलिए आपको बता दें कि कैसे आप अपने इनकम पर 10 लाख रुपए तक की छूट उठा सकते हैं।
-बेसिक छूट: Rs2,50,000
-सेक्शन 80 C (PF,PPF, इंश्योरेंस प्रीमियम,ELSS,पेंशन प्लान,FDs, NSCs): Rs1,50,000
-सेक्शन 80 CCD (1B)(NPS में निवेश):Rs50,000
-सेक्शन 80 CCD (2)(NPS में एम्प्लॉयर का योगदान): Rs1,00,000
-होम लोन ब्याज या HRA:Rs2,00,000
-टैक्स फ्री मेडिकल भत्ता:Rs15,000
-टैक्स फ्री परिवहन भत्ता:Rs19,200
-मेडिकल इंश्योरेंस: Rs20,000
-माता-पिता का मेडिकल इंश्योरेंस: Rs30,000
-छुट्टी यात्रा भत्ता:Rs25,000
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कुल: Rs8,59,200
री-इम्बर्समेंट और पर्क पर छूट: अगर आप नीचे दिए गए मामलों पर हुए खर्च का सही बिल जमा करते हैं तो आपको छूट मिलेगी
-यात्रा और ईंधन रीइम्बर्समेंट (सिर्फ आधिकारिक यात्रा): Rs1,00,000
-टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल रीइम्बर्समेंट : Rs24,000
-अखबार, मैगजीन रीइम्बर्समेंट  : Rs14,000
-फूड कुपन्स : Rs12,000
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कुल: Rs1,50,000
कुल छूट: (सैलरी+भत्ता)+टैक्स फ्री रीइम्बर्समेंट: Rs8,59,200+Rs1,50,000: Rs10,09,200

आपको सालभर में कितना इनकम टैक्स चुकाना है, ये जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर, पढ़ सकते हैं

'इनकम टैक्स कितना है चुकाना, मुश्किल नहीं गणना करना'
http://beyourmoneymanager.blogspot.in/2015 /02/blog-post_20.html


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