'आधार' है तो IT रिटर्न भरना आसान है

डाक का झंझट खत्म, ऑनलाइन IT रिटर्न भरना अब हुआ और आसान

अगर अब तक आपने अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्द बनवा लीजिए, क्योंकि अब इससे ऑनलाइन आईटी रिटर्न भरना भी आसान हो गया है। आधार कार्ड रहने पर ऑनलाइन रिटर्न भरने के बाद अब आपको प्राप्ति रसीद  ITR-V (वेरिफिकेशन) फॉर्म डाक के जरिए इनकम टैक्स विभाग के बंगलुरू स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर( CPC) के पास नहीं भेजना पड़ेगा। यानी एक बड़ी दिक्कत से आपको मुक्ति मिल जाएगी।
दरअसल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने IT रिटर्न को और आसान बनाने के लिए 'आधार' आधारित नई इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड सुविधा शुरू किया है जो कि आपके दस्तावेज को प्रमाणित (authenticate) करेगा।
CBDT ने 2015-16 में आईटी रिटर्न के लिए एक नया कॉलम शुरू किया है। इस कॉलम में ऑनलाइन टैक्सपेयर को अपना 'आधार संख्या' देना होगा जो कि इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर वन टाइम पासवर्ड के जरिए प्रमाणिक किया जाएगा। आप जैसे ही उस कॉलम में अपना आधार संख्या डालेंगे, आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI डाटाबेस आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड भेजेगा जिसे ई-फाइलिंग वेबसाइट से प्रमाणित किया जाएगा। इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के ई-फाइलिंग लिंक पर ये सुविधा आपको जल्द मिलेगी। https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/
इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि 'आधार' के बाद नेट बैंकिंग के जरिए भी ऑनलाइन टैक्सपेयर्स के IT रिटर्न को वेरिफाई करने पर काम चल रहा है। विभाग ने कहा है कि डाक के जरिए ITR-V भेजने को लेकर टैक्सपेयर्स से मिलने वाली शिकायतों के बाद ये कदम उठाया गया है। विभाग को ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि स्पीड या रजिस्टर्ड डाक से ITR-V की हार्ड कॉपी भेजने के बाद विभाग की तरफ से 'नहीं मिला' की जानकारी दी जाती थी।
मौजूदा नियम के मुताबिक,ऑनलाइन IT रिटर्न भरने के 120 दिनों के भीतर ITR-V (वेरिफिकेशन) फॉर्म डाक के जरिए इनकम टैक्स विभाग के बंगलुरू स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर( CPC) के पास भेजना होता है।

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