ऑनलाइन IT रिटर्न, फाइल करना है आसान-पार्ट 1

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सीजन चल रहा है। वित्त वर्ष 2014-15 या असेसमेंट ईयर 2015-16 का रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास 31 अगस्त तक का समय है।

इस बार रिटर्न फाइल करने के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई बदलाव किए हैं। मसलन, नए फॉर्म जारी किए गए हैं, कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है, इसके अलावा, कागजरहित रिटर्न फाइल करने की सुविधा टैक्सपेयर्स को दी गई है।

कुछ टैक्सपेयर्स तो रिटर्न फाइल कर चुके होंगे, लेकिन अब भी ज्यादातर इसको लेकर उधेड़बुन में होंगे। टैक्स रिटर्न फाइल करना काफी जटिल प्रक्रिया है। थोड़ी सी चुक आप पर भारी पड़ सकती है।

आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर अबतक ई-फाइलिंग को लेकर आप उलझन में हैं तो इसे भरने
के लिए हम स्टेप बाई स्टेप जानकारी दे रहे हैं...


ऑनलाइन  रिटर्न फाइल करने से पहले क्या करें: 
सबसे पहले ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते समय काम आने वाले सभी दस्तावेज और जानकारियां एक जगह इकट्ठा कर उसका फाइल बना लें। इसके अलावा, आयकर कानून में मिलने वाली टैक्स छूट की पहचान कर लें।

इस दौरान आपको जो दस्तावेज जुटाने हैं, उनमें शामिल हैं-
-अगर आप नौकरीपेशा है तो आपको आपके
नियोक्ता (एम्पलॉयर) से मिला हुआ फॉर्म 16
-बैंक अकाउंट्‌स स्टेटमेंट-
-अगर आपको बैंक की FD (फिक्स्ड डिपॉजिट)
वगैरह से ब्याज मिला है और बैंक ने उस पर टैक्स
काटा है, तो बैंक से मिलने वाला फॉर्म 16A
-अगर आपको पिछले वित्त वर्ष में एक से ज्यादा
जरियों से कमाई हुई है या एक से ज्यादा बैंकों से
आपको ब्याज मिला  है, तो आपको सभी से फॉर्म
16 और 16 A जुटाना
-अपने बच्चों की स्कूल, कॉलेज फीस की मूल रसीद
-यदि आपने कहीं दान दिया है, तो उसकी मूल
रसीद
-होम लोन स्टेटमेंट
-सभी तरह के निवेश मसलन, NSC, RD, FD
 यदि कोई हो तो, उसके प्रमाण पत्र
-अगर आपने वित्त वर्ष के दौरान शेयर बाजार
में सौदा किया है या म्युचुअल फंड से मुनाफा
कमाया, तो कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट
-बैंक अकाउंट की जानकारी, जहां इनकम टैक्स
विभाग आपके रिफंड (अगर कोई है) को जमा
कर सके। इसमें अकाउंट नंबर,IFSC कोड,
अकाउंट का प्रकार आदि की जानकारी लगती है।

उम्मीद है आपने ऊपर बताए सभी कागजातों को अपने पास रख लिया होगा। अगले भाग में बताएंगे कि आपको इन कागजातों का क्या करना है....जारी....भाग -2

मौजूदा टैक्स स्लैब: 
2,50,000 रुपए तक टैक्स नहीं
2,50,001-5,00,00 रुपए तक 10% टैक्स
5,00,001-10,00,000 रुपए तक 20% टैक्स
10,00,000 रुपए से अधिक की आमदनी पर 30% टैक्स

-किस निवेश साधन पर कितनी कर छूट, जानने के लिए  नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें...
http://beyourmoneymanager.blogspot.in/2015/03/blog-post_10.html

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