जीएसटी ज्ञान GST Gyan-15: जीएसटी से जुड़े शब्द, जो हमेशा आपके काम आएंगे

जीएसटी से जुड़े शब्द, जो हमेशा आपके काम आएंगे:
-जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) (GST-Goods&ServicesTax): जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्‍यक्ष कर है जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बना देगा। जीएसटी विनिर्माता से लेकर उपभोक्‍ता तक वस्‍तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है।

-सीजीएसटी (केंद्रिय वस्तु और सेवा कर) (CGST-Central Goods&Services Tax): केंद्र द्वारा लगाया जाने वाला वस्तु और सेवा कर 

-एसजीएसटी (राज्य वस्तु और सेवा कर)(SGST-State Goods&Services Tax): राज्य द्वारा लगाया जाने वाला वस्तु और सेवा कर

-आईजीएसटी (एकीकृत वस्तु और सेवा कर)(IGST-Integrated Goods&Services Tax): केन्द्र अंतर-राज्य 
कारोबार के मामले में संविधान के अनुच्छेद 269ए (1) के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य सभी सप्लाई पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी) लगाएगा और उसका संग्रह करेगा। 

आईजीएसटी लगभग सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के बराबर होगा। आईजीएसटी व्यवस्था इस तरह की गई है कि एक राज्य से दूसरे राज्य को इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रवाह अबाध रूप से हो। अंतर-राज्य विक्रेता अपनी खरीददारी पर आईजीएसटी, सीजीएसटी तथा एसजीएसटी क्रेडिट के समायोजन के बाद अपनी वस्तुओं की बिक्री पर केन्द्र सरकार को आईजीएसटी का भुगतान करेगा।

-जीएसटीएन (वस्तु और सेवाकर नेटवर्क-Goods&Services Network): देश में जीएसटी लागू करने के लिए केन्द्रऔर राज्य सरकारों ने मिलकर वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) बनाया है। यह लाभ रहति गैर-सरकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत है ताकि केन्द्र तथा राज्य सरकारों टैक्स देने वाले लोगों  और अन्य हितधारकों के लिए साझा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अवसंरचना उपलब्ध कराई जा सके। जीएसटीएन का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को मानक और एक  समान इंटरफेस प्रदान करना है और केन्द्र तथा राज्य/केन्द्रशासित सरकारों के  साथ अवसंरचना और सेवा साझा करना है।

-जीएसटी काउंसिल(वस्तु और सेवा कर परिषद-Goods&Services Council): वस्तु और सेवा कर से संबंधित विषयों की जांच के लिए वस्तु और सेवा कर परिषद का गठन तथा टैक्स दरें, टैक्स, सेस तथा सम्मिलित अधिभार छूट सूची तथा न्यूनतम सीमा, मॉडल जीएसटी कानून आदि पर केन्द्र और राज्यों को सिफारिश। यह परिषद केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करेगी और सभी राज्य सरकारें इसकी सदस्य होंगी। मानवीय खपत के लिए नशीली शराब को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लगाया जाएगा। पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर बाद की तिथि से जीएसटी लगाया जाएगा। यह तिथि वस्तु और सेवा कर परिषद की सिफारिश पर अधिसूचित की जाएगी। 

-आरएनआर (RNR:Revenue Neutral Rate): वो रेट, जिससे ना तो केंद्र को और ना ही राज्य को कोई रेवेन्यू 
नुकसान हो। सुब्रमण्यम कमिटि ने आरएनआर दायरा, जो कि 15-15.5 % (राज्य और केंद्र सम्मिलत) होना चाहिए, की सिफारिश की है।


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