पैन (PAN) और टैन (TAN) में क्या अंतर है

  • पैन (पैन) का अर्थ है परमानेंट एकाउंट नंबर (स्थायी खाता संख्या -Permanent Account Number) और टैन (टैन) का अर्थ है टैक्स डिडक्शन एकाउंट नंबर (कर कटौती खाता संख्या-Tax Deduction Account Number)। टैन उस व्यक्ति को प्राप्त करना होता है जो कर-कटौती के लिए जिम्मेदार हो, यानी, कटौती-कर्ता। टीडीएस (Tax Deducted on sources-स्रोत पर कटौती) से सम्बंधित सारे दस्तावेजों में और आय-कर विभाग से टीडीएस से सम्बंधित सारे पत्राचार में, उसे अपना टैन उल्लेखित करना होता है।
    टैन के लिए पैन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अत:, कटौतीकर्ता को टैन प्राप्त करना ही पड़ता है, अगर उसके पास पैन है तब भी।
    हालांकि, भूमि और भवन ( धारा 194झक​ के अनुसार) की खरीदी पर, जैसा कि पिछले प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्नों में उल्लेख हुआ था, कटौतीकर्ता के लिए टैन प्राप्त करना जरूरी नहीं और वह टीडीएस भरने के लिए पैन का इस्तेमाल कर सकता है।​
(Source: income tax department)

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