Results for "पेंशन का इंतजाम करना समय रहते क्यों जरूरी है"
आपके लिए पेंशन का इंतजाम करना समय रहते क्यों जरूरी है, जानिए
एनपीएस- स्‍वावलंबन योजना
राष्‍ट्रीय पेंशन योजना - स्‍वावलंबन योजना से जुड़े आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्‍न

विशेष लेख
(साभार- पीआईबी)
*डी.एस. मलिक
1. पेंशन क्‍या है और मुझे इसकी आवश्‍यकता क्‍यों है?
पेंशन किसी भी व्‍यक्ति को उस समय मासिक आय उपलब्‍ध कराती है, जब वह रोजगार में अथवा कमाने की अवस्‍था में नहीं होता। पेंशन की आवश्यकता होती है क्‍योंकि
·      युवावस्‍था के मुकाबले वृद्धावस्‍था में व्‍यक्ति आय अर्जित नहीं करता या अनुत्‍पादक बन जाता है।
·      एकाकी परिवारों का बढ़ता चलन, कमाऊ युवा सदस्‍यों का पलायन।
·      जीवन यापन से जुड़े खर्चों में इजाफा।
·      जीवन प्रत्‍याशा में बढ़ोत्‍तरी।
निश्चित मासिक आय व्‍यक्ति का वृद्धावस्‍था में सम्‍मानपूर्वक जीवन सुनिश्चित करती है।
2. एनपीएस - स्‍वावलंबन क्‍या है और यह मेरे लिए सही पेंशन विकल्‍प क्‍यों है?
      स्‍वावलंबन योजना केन्‍द्र सरकार की योजना है। वर्ष 2010-11, 2012-13 में खोले गए स्‍वावलंबन खातों में अगले पाँच वर्षों तक सरकार प्रति वर्ष एक हजार रूपए का अंशदान करेगी।
·        2010-11 में खोले गए खातों का लाभ 2014-15 तक मिलेगा।
·        2011-12 में खोले गए खातों का लाभ 2015-16 तक मिलेगा।
·        2012-13 में खोले गए खातों का लाभ 2016-17 तक मिलेगा।
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·वर्ष 2013-2014 से 2016-2017 के दौरान खोले गए स्‍वावलंबन खातों का लाभ 2016-17 तक मिलेगा।
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एनपीएस - स्‍वावलंबन योजना की खास बातें :
स्‍वैछिक - यह योजना पूरी तरह स्‍वैच्छिक है और 18 से 60 वर्ष की आयु का प्रत्‍येक भारतीय नागरिक इसका पात्र है। प्रत्‍येक व्‍यक्ति अपनी सुविधानुसार प्रति वर्ष इसमें कितनी भी राशि जमा कर सकता है।
सरल- यह योजना बहुत ही सरल है और असंगठित क्षेत्र के पात्र व्‍यक्ति अपने नियोक्‍ता के जरिए एक खाता खोलकर व्‍यक्तिगत एनपीएस स्‍वावलंबन खाता ले सकता है।
सुरक्षित- यह योजना पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा पारदर्शी निवेश मानको, नियमित निगरानी एवं एनपीएस न्‍यास के फंड प्रबंधकों की समीक्षा के आधार पर संचालित की जाती है।
आर्थिक रूप से उचित - इसमें बहुत ही कम राशि की आवश्‍यकता है और वर्ष में न्यूनतम राशि जमा करने जैसी कोई शर्त नहीं है।    
3. इस पेंशन योजना में इतनी लंबी अवधि तक मुझे क्‍यों निवेश करना चाहिए है?
     एनपीएस - स्‍वावलंबन योजना में किया गया अंशदान भविष्‍य में आपको तथा परिवार को निश्चित मासिक आय प्रदान करता है। आप अपनी मौजूदा आमदनी के एक हिस्‍से का इसमें अंशदान करते हैं। जब आप रोजगार में नहीं होते हैं तो इस दीर्घ अवधि वाली बचत योजना से आपको पेंशन मिलती है। जितनी लंबी अवधि तक धनराशि आप निवेश करेंगे उसी अनुपात में आपको व़द्धावस्‍था में पेंशन का अधिक रिटर्न मिलेगा तथा इसके अधिक फायदे मिलेंगे।
4. बैंकों की अन्‍य बचत योजनाओं से एनपीएस स्‍वावलंबन योजना कैसे अलग है?
यह एक ऐसी पेंशन योजना है जिसमें सेवानिवृति के बाद मासिक आय सुनिश्चित रहती है। एनपीएस स्‍वावलंबन योजना के तहत किए गए अंशदान का एक हिस्‍सा इक्विटी (शेयर बाजार) में निवेश किया जाता है और इसी वजह से बैंकों तथा वित्‍तीय संस्‍थाओं की तुलना में इससे रिटर्न की अधिक संभावनाएं हैं। बाजार आधारित अन्‍य निवेश योजनाओं की तुलना में इसमें पूंजी के डूबने का जोखिम कम रहता है और यह इसलिए काफी कम है क्‍योंकि इसमें 55 फीसदी धनराशि सरकारी प्रतिभूतियों तथा 40 फीसदी धनराशि कारपोरेट बांड्स में निवेश की जाती है।
5. एनपीएस स्‍वावलंबन मेरे अंशदान को इक्विटी बाजार में निवेश करती है। यह कितना सुरक्षित है?
     इन निवेशों का संचालन पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए/भारत सरकार द्वारा किया जाता है। एनपीएस स्‍वावलंबन कुल राशि का 15 प्रतिशत इक्विटी अथवा शेयर बाजार में निवेश करती है। बाकी राशि निश्चित आय योजनाओं जैसे कारपोरेट बांड एवं सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की जाती है।
6. पीपीएफ, फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट एवं अन्‍य निवेश योजनाओं की तुलना में मुझे इस योजना एनपीएस स्‍वावलंबन के निवेश में होने वाले रिटर्न की जानकारी कैसे मिलेगी?
     पीपीएफ और फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट ऐसे निवेश हैं जिसमें निश्चित परिपक्‍वता अवधि और ब्याज दर होती है। इसी वजह से दीर्घ अवधि में इनसे होने वाले निवेश का आकलन संभव है।
एनपीएस स्‍वावलंबन लचीले अंशदान और बाजार रिटर्न पर आधारित है जो बाजार की स्थितियों में होने वाले परिवर्तन पर आधारित होते हैं।
7. एनपीएस स्‍वावलंबन योजना को कौन ले सकता है?
     भारत का प्रत्‍येक नागरिक जो असंगठित क्षेत्र से जुडा है इस योजना का फायदा निम्‍न आधार पर ले सकता है:-
1     अपनी अर्जी जमा करते समय उसकी आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए।
2     नियोक्‍ता द्वारा अपने कर्मचारियों को बैंकों की ओर से ''अपने ग्राहक को जानो केवाईसी'' मानकों की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना चाहिए।
3     इस योजना को अपनाने का इच्‍छुक व्‍यक्ति किसी अन्‍य सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे कर्मचारी प्रोविडेंट फंड एण्‍ड मिसलेनियस प्रोविजन एक्‍ट, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एण्‍ड मिसलेनियस प्रोविजन एक्‍ट में शामिल नहीं होना चाहिए।
8. एनपीएस स्‍वावलंबन खाता खोलने की क्‍या प्रक्रिया है?
1     नियोक्‍ता से संपर्क
2     रजिस्‍ट्रेशन फार्म भरना
3     केवाईसी दस्‍तावेज उपलब्‍ध कराना पहचान एवं पते की पुष्टि हेतु प्रमाण
4     पंजीकरण के समय 100 रुपए का न्यूनतम अंशदान
5     नियोक्‍ता के जरिए अपना स्‍थायी सेवा निवृति खाता नंबर (पीआरएएन) लेना।

9. एक बार एनपीएस - स्‍वावलंबन में पंजीकृत होने के बाद मैं किस प्रकार नियमित योगदान करूंग ?
      पंजीकरण के समय और उसके बाद एक अधिक़त व्‍यक्ति के जरिये आप योगदान कर सकते हैं। निम्‍नलिखित स्थितियों में आपके लिए योगदान करना जरूरी है:
      1. पंजीकरण के समय न्‍यूनतम योगदान राशि - 100 रूपये।
      2. स्‍वावलंबन के लाभों को प्राप्‍त करने के लिए हालांकि योगदान की प्रतिवर्ष न्‍यूनतम धनराशि निर्धारित नहीं है, पर 1000 रूपये का प्रति वर्ष योगदान करने का सुझाव दिया गया है। यह बात ध्‍यान में रखनी चाहिए कि अधिक धनराशि का योगदान करने से अधिक पेंशन मिलेगी और चूंकि स्‍वावलंबन के लाभ अधिकतम 12000 के योगदान से ही प्राप्‍त किये जा सकते हैं, इसलिए आपसे एनपीएस - स्‍वावलंबन खाते में अधिक धनराशि जमा करना वांछित है।
10. एनपीएस - स्‍वावलंबन खाते में कितनी धनराशि जमा करनी चाहिए? क्‍या इसके लिए प्रतिवर्ष न्‍यूनतम योगदान का प्रावधान है?
      पंजीकरण के समय आपको 100 रूपये जमा करने होंगे। चूंकि प्रतिवर्ष योगदान के लिए कोई न्‍यूनतम धनराशि निर्धारित नहीं है, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद एक अच्‍छी धनराशि के रूप में पेंशन सुनिश्चित करने के उद्देश्‍य से प्रति वर्ष न्‍यूनतम 1000 रूपये जमा करने का सुझाव दिया गया है।
11. एक वर्ष में हम कितनी बार पैसे जमा कर सकते हैं?
      प्रतिवर्ष योगदान करने के लिए कोई न्‍यूनतम अथवा अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। योगदान की बारंबारता और धनराशि का इंतजाम करने के लिए ग्राहक स्‍वतंत्र है।
12. हमारी बचत राशि का निवेश कहां होगा?
      भारत सरकार के वित्‍त मंत्रालय द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के आधार पर प्रतिभूति, कारपोरेट बांडों और सरकारी प्रतिभूतियों से बनी एक एकल योजना में एनपीएस - स्‍वावलंबन के अधीन प्राप्‍त धनराशि का निवेश किया जायेगा।
13. हमारे योगदान राशि में किस दर से वृद्धि होगी?
      इस निवेश पर किसी वृद्धि की गारंटी नहीं है। एनपीएस - स्‍वावलंबन योजना में वृद्धि होना बाजार आधारित है। इससे प्राप्‍त होने वाले लाभ पूर्ण रूप से योगदान राशि और एनपीएस से निर्गमन के समय निवेश वृद्धि पर निर्भर हैं।
14. अपने खाते से निर्गमन की अनुमति कब होगी?
      सामान्‍य रूप से एनपीएस - स्‍वावलंबन खाते से निर्गमन 60 वर्ष की उम्र में होगी। हालांकि इससे पहले भी विशेष परिस्थितियों में निर्गमन की अनुमति है। निकासी की प्रक्रिया का विवरण निम्‍नानुसार है :
1. 60 वर्ष की उम्र में धन की निकासी
      ग्राहकों के लिए कुल जमा राशि (पेंशन) का कम से कम 40 प्रतिशत निवेश करना होगा, ताकि वे एन्‍विटी की खरीद कर सकें।
      ग्राहक बैंक खाता और निकासी का विवरण एक अधिकृत व्‍यक्ति के पास उपलब्‍ध करायेगा, ताकि सीआरए प्रणाली के कार्यान्‍वयन के लिए जानकारी को अपलोड किया जा सके।
      निर्गमन के समय 1000 रूपये की मासिक पेंशन देने का प्रयास किया जा रहा है। यदि 1000 रूपये की पेंशन देने के लिए कॉर्पस का 40 प्रतिशत हिस्‍सा पर्याप्‍त नहीं होता है तो अधिक प्रतिशतता अथवा संपूर्ण पेंशन धनराशि एन्‍यूटाईजेशन के अनुसार होगी।
2. 60 वर्ष की उम्र से पहले निर्गमन
      एन्‍विटी की खरीद के लिए ग्राहकों को कुल जमा राशि (पेंशन धनराशि) का न्‍यूनतम 80 प्रतिशत निवेश करना होगा।
      ग्राहक शेष 20 प्रतिशत धनराशि की निकासी कर सकते हैं।
3. ग्राहक के निधन पर धन की निकासी:
      ग्राहक के निधन की स्थिति में सम्‍पूर्ण धनराशि नामित/वैधानिक उत्‍तराधिकारी को हस्‍तांतरित किया जायेगा। नामित/वैधानिक उत्‍तराधिकारी मृत्‍यु प्रमाण-पत्र, पहचान के प्रमाण आदि जैसे कागजातों के साथ अधिकृत व्‍यक्ति से संपर्क करेगा।
15. हमारे निवेश की स्थिति के बारे में कैसे पता चलेगा?
      आपके एनपीएस - स्‍वावलंबन खाते के लेन-देन के बारे में एक वार्षिक विवरण भेजा जायेगा, जिसमें जमा राशि का विवरण और व्‍यक्तिगत सेवा निवृत्ति खाते में कॉर्पस का मौजूदा मूल्‍य शामिल होगा। हालांकि अधिकृत व्‍यक्ति के जरिये आप किसी भी समय अपने खाते की पड़ताल कर सकते हैं।
16. ग्राहक की मृत्‍यु होने पर नामित व्‍यक्ति किस प्रकार धनराशि प्राप्‍त कर सकेगा? कृपया इस पक्रिया को विस्‍तारपूर्वक समझायें।
पहला विकल्‍प:
      नामित व्‍यक्ति एनपीएस पेंशन की शत-प्रतिशत धनराशि एकमुश्‍त प्राप्‍त कर सकता है। अधिकृत व्‍यक्ति से संपर्क करें और पहचान के प्रमाण जैसे आवश्‍यक दस्‍तावेज दाखिल करें।
दूसरा विकल्‍प:
      यदि नामित व्‍यक्ति एनपीएस को जारी रखना चाहता है और उसे व्‍यक्तिगत रूप से एनपीएस का ग्राहक बना रहना होगा और इससे पहले निर्धारित केवाईसी मानदंडों को पूरा करना होगा।
17. ग्राहक बनते समय किसी बैंक खाते का विवरण देना जरूरी नहीं है, किंतु उस समय क्‍या होगा जब निर्गमन के समय बैंक खाते का वि‍वरणा ग्राहकों द्वारा उपलब्‍ध नहीं कराया जायेगा?
      हालांकि एनपीएस - स्‍वावलंबन में प्रवेश के समय बैंक खाता अनिवार्य नहीं है, फिर भी इसका होना जरूरी माना जाता है। निर्गमन के समय बैंक खाता अनिवार्य है क्‍योंकि निकासी के समय किसी प्रकार के नकद लेन-देन की अनुमति नहीं हैं। यह ग्राहकों के हित में हैं।
18. आवास/नगर बदलने की स्थिति में क्‍या यह योजना मान्‍य हैं? ऐसे में हम धनराशि कैसे जमा कर सकते हैं? 
      आवास/नगर में बदलाव के समय ग्राहकों को अपने स्‍थाई सेवानिवृत्ति खाता संख्‍या (पीआरएएन) अपने पास रखना चाहिए। यह संख्‍या देशभर में मान्‍य होंगी, ताकि स्‍थानीय तौर पर इस संचालन से जुड़े अधिकृत व्‍यक्ति के माध्‍यम से निवेश जारी रह सके।
19. स्‍वावलंबन योजना क्‍या है और क्‍या हम इसके लिए पात्र हैं? 
      स्‍वावलंबन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भारत सरकार की एक उत्‍साहवर्द्धक योजना है। यह एक पेंशन योजना है, जिसके माध्‍यम से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सेवानिवृत्ति लाभ उपलबध कराया जायेगा और इस योजना के अधीन भारत सरकार प्रत्‍येक एनपीएस - स्‍वावलंबन खाते में प्रतिवर्ष 1000 रूपये का योगदान करेगी, बशर्ते योगदान राशि प्रतिवर्ष 1000 से लेकर 12000 रूपये के बीच हो।
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Rajanish Kant गुरुवार, 2 नवंबर 2017