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'बैंक में अभी आपका केवल ₹1 लाख तक ही सुरक्षित है, इसे ₹10 लाख करने की जरूरत है'
क्या आप जानते हैं कि किसी भी बैंक में आप चाहे जितना भी पैसा जमा कर दें, लेकिन बीमा कवर केवल आपको  ₹1 लाख तक की रकम पर ही मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि जिस भी बैंक में आपके पैसे जमा हैं और वह बैंक दीवालिया हो गया या फिर वह बैंक किसी कारणवश आपको आपके पूरे पैसे लौटाने की स्थिति में नहीं है, तो आपको एक केवल एक लाख रुपए तक ही रकम वापस मिलने की उम्मीद है, उससे ज्यादा नहीं, भले ही उस बैंक में आपका कितना भी पैसा जमा क्यों ना हो। ऐसी स्थिति में एक लाख से ज्यादा रकम मिलने की कोई गारंटी नहीं है। 

अब All India Reserve Bank Employees Association (AIRBEA) ने इंश्योर्ड रकम मौजूदा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करने की मांग की है।  एसोसिएशन का कहना है कि इंश्योर्ड रकम से संबंधित नियम पुराने हो गए हैं और साथ ही इस दौरान बैंकों में डिपॉजिटर्स भी बढ़े हैं और डिपॉजिट्स भी बढ़ी हैं। एसोसिएशन ने कहा है कि ऐसा करने से डिपॉजिटर्स के मन में अपने पैसों के प्रति सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। 

> मौजूदा व्यवस्था क्या है? 
बैंकों में डिपॉजिटर्स के ₹1 लाख तक इंश्योर्ड वाली व्यवस्था 1993 में शुरू की गई थी। इस व्यवस्था के तहत बैंक में रखे आपके पैसों को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) इंश्योंरेंस कवर देता है।  ये बीमा भी तब ही मिलता है, जब कोई बैंक इसके लिए प्रीमियम भरता है।अच्छी बात ये है कि लगभग सभी सरकारी और निजी बैंकों ने यह इंश्योंरेंस लिया हुआ है। लेक‍िन बुरी बात यह है कि ये संस्था भी बैंक में रखे आपके पूरे पैसे सुरक्ष‍ित नहीं रखती। DICGC के मुताबिक बैंक में आपने चाहे जितने भी पैसे रखें हों, आपके सिर्फ ₹1 लाख तक ही इंश्योर्ड होते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर आप ने किसी बैंक  में ₹1 लाख तक से ज्यादा रखे हैं, तो उसमें से सिर्फ आपके ₹1 लाख तक को बीमा कवर प्राप्त है। 


Rajanish Kant शुक्रवार, 8 दिसंबर 2017