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बैंक खाता खोलने के लिए पैन के अलावा अब आधार काफी होगा, RBI ने KYC नियमों में किया संशोधन
रिजर्व बैंक ने बैंक खाता खोलने के नियमों को काफी आसान बना दिया है। अब बैंक खाता खोलने के लिए आपका पैन या फॉर्म 60 के अलावा 12 अंकों वाला आधार नंबर ही काफी होगा। दरअसल, जब आप बैंक खाता खोलने जाते हैं तो आपसे आपके पहचान और आवासीय प्रमाण पत्र के रूप में कई दस्तावेज की मांग की जाती है। लेकिन, अब ये दोनों काम आपका आधार नंबर या फिर 28 अंकों वाला आधार नामांकन नंबर पूरा कर देगा। 

रिजर्व बैंक ने इस बारे में सभी बैंकों को आदेश जारी कर दिया है। रिजर्व बैंक ने साथ ही बैंक अकाउंट के लिए आधार नंबर अनिवार्य भी बना दिया है। जब भी आप आधार नामांकन केंद्र पर आधार बनवाने जाते हैं तो सबसे पहले आपको आधार नामांकन नंबर दिया जाता है और उसके कुछ दिनों के बाद ही आधार नंबर आप दिया जाता है।
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रिजर्व बैंक ने अपने ताजा आदेश में केवाईसी नियमों मेंं संशोधन करते हुए कहा है कि अब से किसी भी व्यक्ति का आधार नंबर ही उसका पहचान और आवासीय प्रमाण पत्र दोनों का काम करेगा। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि हर व्यक्ति को आधार नंबर बनवा लेना चाहिए। आधार नंबर  UIDAI द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। बौंक खाता खोलने के लिए आधार के अलावा पैन या फॉर्म 60 भी देना जरूरी है। 

रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा जारी मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम अधिनियम संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के तहत सभी बैंकों को नए आदेश का पालन करना चाहिए। रिजर्व बैंक का ताजा आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह आदेश सभी तरह के बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सभी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारीकर्ता बगैरह पर लागू होगा। 

Rajanish Kant शनिवार, 21 अप्रैल 2018