आम बजट 2016-17: इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, लेकिन छोटे करदाताओं, किरायादारों को बड़ी राहत

मोदी सरकार ने आम बजट 2016-17 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, हालांकि छोटे करदाताओं और किरायादारों को बड़ी राहत दी है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2016-17 पेश करते हुए छोटे करदाताओं को राहत देते हुए 5 लाख से कम की आय वालों को तीन हजार का फायदा दिया है। यानी अब इस स्लैब में तीन हजार रुपए की बचत होगी। जेटली की इस घोषणा से 2 करोड़ लोगों को फायदा होगा। अभी तक 5 लाख से कम आय वालों पर पांच हजार तक का टैक्स लगता था। जेटली ने मकान किराए में टैक्स छूट की सीमा 24 हजार से 60 हजार रुपए कर दी है।

           इनकम टैक्स की मौजूदा दरें (60 साल तक वालों के लिए)
-सालाना इनकम (Rs)         दर (%)              
-2,50,000 तक                       0
-2,50,000-5,00,000              10
-5,00,000-10,00,000            20
-10,00,000 से अधिक            30
   इनकम टैक्स की मौजूदा दरें (60 साल -80 साल वालों के लिए)
-सालाना इनकम (Rs)                  दर (%)              
-3,00,000 तक                                 0
-3,00,000-5,00,000                      10
-5,00,000-10,00,000                    20
-10,00,000 से अधिक                    30
     इनकम टैक्स की मौजूदा दरें (80 साल से अधिक उम्र वालों के लिए)
सालाना इनकम (Rs)                          दर (%)              
-5,00,000 तक                                       0
-5,00,000- 10,00,000                            20
-10,00,000 से अधिक                            30


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