आम बजट 2016-17: आपके पैसों से जुड़े प्रस्ताव और संभावित असर

मोदी सरकार ने आम बजट 2016-17 में सर्विस टैक्स बढ़ाकर और कुछ नए सेस लगाकर लोगों पर बोझ डाला है, वहीं इनकम टैक्स स्लैब (इनकम टैक्स छूट सीमा) में कोई बदलाव ना कर नौकरी-पेशा लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा है। आइए एक नजर डालते हैं:

> प्रस्ताव: एक करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी पर सरचार्ज  12% से 15% करना
असर:  सुपर-रिच पर अधिकतम मार्जिनल टैक्स रेट 34.61% से बढ़कर  35.54%

>प्रस्ताव: सालाना 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा 2000 रुपए से
बढ़ाकर 5,000 रुपए
असर: छोटे करदाताओं को साल में 3,090 रुपए की अतिरिक्त बचत

> प्रस्ताव: वैयक्तिक किराएदारों के लिए जिनके पास घर नहीं है और जिनको अपने नियोक्ता से HRA नहीं मिलता है, उनके द्वारा भुगतान किए गए किराए पर टैक्स छूट की सीमा मौजूदा 24 हजार रुपए सालाना से बढ़ाकर 60,000 रुपए सालाना
असर: किराएदार इस साल अतिरिक्त 36,000 (60,000-24,000) रुपए कर छूट का दावा कर सकते हैं। इससे 13,015
रुपए तक की टैक्स बचत

> प्रस्ताव: पहली बार मकान खरीदने वालों को 35 लाख रुपए तक के कर्ज पर 50 हजार रुपए सालाना अतिरिक्त ब्याज छूट मिलेगी। लेकिन,इसके लिए शर्त ये है कि मकान का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं हो।

असर: पहली बार मकान खरीदने वालों को राहत

> प्रस्ताव: कंपनियों द्वारा मिलने वाले 10 लाख रुपए से अधिक के डिविडेंड पर 10% का अतिरिक्त टैक्स। हालांकि,  डिविडेंड देने वाली कंपनी पर DDT (Dividend Distribution Tax) के तौर पर 15% टैक्स पहले से ही
असर: अब डिविडेंड लेने वाले सुपर-रिच पर 15% DDT के अलावा डिविडेंड पर 10% का अतिरिक्त टैक्स लगेगा। इस  तरह से डिविडेंड पर अधिकतम प्रभावी टैक्स 32.21% (20.36%+11.85%) लागू होगा।

> प्रस्ताव: 2015 में शुरू हुई सॉवरेन गोल्ड बांड स्कीम से मिलने वाले लाभ टैक्स से मुक्त रहेगा। गोल्ड बांड के ट्रांसफर पर इंडेक्सेशन लाभ  मिलेगा।
असर: फिजीकल गोल्ड के बदले सॉवरेन गोल्ड बांड स्कीम में निवेश करने वालों को फायदा

> प्रस्ताव: रुपए डिनॉमिटेड बांड के संदर्भ में, अनिवासी निवेशकों को जारी की हुई तारीख और रिडेम्प्शन के बीच करंसी के मजबूत होने से मिलने वाले लाभ पर टैक्स नहीं लगेगा
असर: रुपए डिनॉमिटेड बांड के प्रति अनिवासी निवेशकों का आकर्षण बढ़ेगा और भारतीय कंपनियों को विदेशों से फंड जुटाने में मदद मिलेगी।

> प्रस्ताव: अगर NRIs कुछ शर्तों का पालन करते हैं तो पैन कार्ड ना रहने पर भी ज्यादा  TDS नहीं कटेगा
असर: NRIs को बड़ी राहत

> प्रस्ताव: टैक्स मामले की सुनवाई के दौरान ई-एसेसमेंट सिस्टम लागू करना और सशरीर (फिजीकल) मौजूद
रहने की व्यवस्था का समापन
असर: कागजरहित एसेसमेंट बढ़ेगी और टैक्सपेयर और इनकम टैक्स अधिकारियों के बीच कम से कम आमना-सामना होगा

> प्रस्ताव: PF निकालने पर TDS की थ्रेसहोल्ड लिमिट 30 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए
असर: जो 50 हजार रुपए तक PF निकालना चाहते हैं उसपर TDS नहीं लगेगा

> प्रस्ताव: IT रिटर्न फाइल करते समय इक्विटी शेयर या इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की बिक्री से
मिलने वाले लांग टर्म कैपिटल गेंस से होने वाली आमदनी को बताना होगा
असर: यह पता किया जाएगा कि लांग टर्म कैपिटल गेंस से होने वाली आमदनी समेत कुल आमदनी टैक्स छूट के लिए तय आमदनी (फिलहाल 2.5 लाख रु. सालाना) से अधिक तो नहीं है।

> प्रस्ताव: NPS बंद करने या उससे बाहर निकलने की स्थिति में व्यक्ति को मिलने वाले कुल पैसे के 40% पर टैक्स  नहीं लगेगा यानी 60 % पर टैक्स देना होगा
असर: टैक्स की देनदारी कम होगी

>प्रस्ताव: PF निकासी के समय 60% पैसे पर टैक्स लगेगा, जबकि सर्विस शुरू होने के लगातार 5 साल तक
पूरी पीएफ रकम टैक्स फ्री रहती थी
असर: टैक्स की देनदारी बढ़ेगी

> प्रस्ताव: सिंगल प्रीमियम इंश्योरेंस स्कीम पर सर्विस टैक्स घटा
असर: सिगंल प्रीमियम इंश्योरेंस स्कीम खरीदना सस्ता हुआ

> प्रस्ताव: सर्विस टैक्स के रूप में एक जून 2016 से कृषि कल्याण सेस के रूप में 0.5% ज्यादा पैसे देने होंगे
असर: जिन पर सर्विस टैक्स लगता है मसलन, रेस्टोरेंट में खाना, हवाई या ट्रेन सफर, सिनेमा देखना, बिजली बिल, मोबाइल टॉक टाइम वाउचर, ब्यूटी पार्लर जाना बगैरह सब महंगा

> प्रस्ताव: 10 लाख से अधिक महंगी गाड़ियों पर 1% अधिक कर। छोटी गाड़ियों पर 1%, डीजल गाड़ियों
पर 2.5% और SUV पर 4% उपकर लगेगा।
असर: कारें महंगी होंगी

> प्रस्ताव: अब 60 वर्गमीटर से छोटे भवन निर्माण पर सेवा कर माफ होगा
असर: अफोर्डेबल हाउसिंग (सस्ता घर) को बढ़ावा मिलेगा

>आम बजट 2016-17 के मुताबिक, इनकम टैक्स रेट (3% एजुकेशन सेस और एक करोड़ रुपए से अधिक की सालाना आमदनी पर 15% सरचार्ज समेत): 

आमदनी                                      टैक्स (%)
2.5 लाख रुपए तक                      टैक्स नहीं
2.5 लाख-5.00 लाख रु.                 10.30
5.00 लाख-10.00 लाख रु.             20.60
10.00 लाख-1 करोड़ रु.                30.90
1 करोड़ रु. और इससे अधिक          35.54

((आम बजट 2016-17की खास बातें: शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना महंगा, कार महंगी, किरायादारों को राहत  

((आम बजट 2016-17: इनकम टैक्‍स स्‍लैब में कोई बदलाव नहीं, लेकिन छोटे करदाताओं, किराएदारों को बड़ी राहत


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