GST काउंसिल की बैठक: जानिए किन दरों पर हुई चर्चा, क्या होगा महंगा, क्या होगा सस्ता ?

वस्तु एवं सेवा कर (Goods&Services Tax - GST-जीएसटी) परिषद ने तीन दिनों की बैठक के पहले दिन वस्तुओं और सेवाओं की संभावित दरों पर विचार विमर्श किया जिसमें जीएसटी के लिए चार स्तर की दरें 6, 12, 18 और 26% रखने पर चर्चा हुई। इसमें सबसे निचली दरें  आवश्यक वस्तुओं के लिए और सबसे ऊंची दर विलासिता के सामानों के लिए होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुआई में जारी बैठक में जीएसटी लागू होने पर राजस्व  के संभावित नुकसान पर राज्‍यों को मुआवजा भुगतान की व्यवस्था पर सहमति बनी। बैठक में सभी राज्‍यों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।  बैठक तीन दिनों तक (18,19,20 अक्टूबर) चलेगी। 


>बैठक की खास बातें:
- 1 अप्रैल, 2017 से नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लागू होने की स्थिति में राज्‍यों को राजस्व
 नुकसान की भरपाई के तरीके पर सहमति बनी। मुआवजे के लिए राज्‍यों को राजस्व की
तुलना का आधार वर्ष 2015-16 होगा। पहले पांच साल में राज्यों में राजस्व में 14%
वार्षिक की दीर्घावधिक वृद्धि दर को सामान्य माना जाएगा और उसकी तुलना में यदि
राजस्व कम रहा तो केंद्र द्वारा संबंधित राज्य को उसकी भरपाई की जाएगी
-बैठक के पहले दिन जीएसटी दर ढांचे के पांच विकल्‍पों पर विचार किया गया
-सबसे ऊंची दर विलासिता की वस्तुओं और सिगरेट-तंबाकू जैसे उत्पादों के
 लिए होगी।
-खाद्य वस्तुओं को कर की छूट का प्रस्ताव है, जबकि सामान्य इस्तेमाल के
50 % उत्पादों पर भी कर नहीं लगाने का प्रस्ताव है जिससे महंगाई को काबू
में रखा जा सके।

केंद्र द्वारा प्रस्तावित दर ढांचे को स्पष्ट करते हुए राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि 10% से भी कम वस्तुएं 6% के कर दायरे में आएंगी. 70% कर योग्य वस्तुएं 6, 12 और 18% के स्लैब में आएंगी। 25% वस्तुएं 26% के कर दायरे में आएंगी। एफएमसीजी तथा टिकाउ उपभोक्ता सामान पर कर की दर 26% होगी,जबकि यह अभी 31% बैठती है.
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